टैक्स जमा करने में 2 दिन की देरी... व्यापारियों का 100 करोड़ से अधिक का टैक्स क्रेडिट लैप्स

टैक्स जमा करने में 2 दिन की देरी... व्यापारियों का 100 करोड़ से अधिक का टैक्स क्रेडिट लैप्स


भोपाल। ब्याज भरने के लिए मिल रहे नोटिसों से परेशान राजधानी के हजारों व्यापारियों के अप्रैल-2019 में भरे गए टैक्स को राज्य और केंद्रीय कर विभाग ने अमान्य कर दिया है। उनसे इस अवधि का टैक्स फिर से जमा करने के लिए कहा गया है। ये ज्यादातर वे व्यापारी हैं जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 में अर्जित की गई टैक्स क्रेडिट से ये टैक्स भरे थे। विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि चूंकि उन्होंने यह टैक्स भरने फाइल किए जाने वाले रिटर्न फार्म जीएसटीआर-3बी को तीन दिन देरी से भरा है। इसलिए उनकी टैक्स क्रेडिट का उपयोग करके टैक्स भरने की पात्रता खत्म हो गई है।


ऐसे रिटर्न खारिज कर देना उचित नहीं


राजधानी में पिछले तीन से चार दिन में करीब 10 हजार व्यापारियों को नोटिस मिल चुके हैं। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ललित जैन ने बताया कि सरकार ने ही व्यापारियों की सुविधा के लिए उन्हें आईटीसी अगले साल में एडजेस्ट करने की सुविधा दी थी। ऐसे में एक या दो दिन की देरी बताकर रिटर्न ही खारिज कर देना उचित नहीं था।


विरोध...सरकार के इस फैसले का व्यापारिक संगठन और टैक्स प्रेक्टिशनर विरोध कर रहे हैं। भोपाल में ही अप्रैल-19 में व्यापारियों ने अपने रिटर्न मेंं 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का टैक्स आईटीसी से भरा था।


समस्या...रिकवरी निकाली जा रही है


 व्यापारियों के लिए यह एक बड़ी समस्या है। क्योंकि वे टैक्स भर चुके हैं। उन पर पुरानी रिकवरी निकाली जा रही है। उनसे मय ब्याज आईटीसी में समायोजित किए गए टैक्स भरने को कहा जा रहा है। राजधानी में 10 हजार से अधिक व्यापारियों को यह नोटिस मिल चुके हैं।  मुकुल शर्मा, जीएसटी विशेषज्ञ 


जो देनदारी है वह चुकाना चाहिए


 व्यापारियों को जो नोटिस जा रहे हैं वे जीएसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत दिए जा रहे हैं। मौजूदा नियमों के तहत जिस व्यापारी की देनदारी बनती है वह उसे चुकाना चाहिए।  ओपी पांडे, डिप्टी कमिश्नर, राज्य कर विभाग